आदेश Order
आदेश Order
आदेश क्या होता है?
आदेश एक प्रकार का सरकारी पत्राचार है। आदेश का प्रयोग आम
तौर पर कार्यालयों में वित्तीय मंजूरियों, शक्तियों के प्रत्यायोजन, नए पदों के सृजन की सूचना देना एवं अनुशासनिक मामलों में
संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए किया जाता है।
मंत्रालय/कार्यालय अपने अधीनस्थ विभागों एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों को सूचना
देने के लिए भी आदेश का प्रयोग ही करते हैं।
आदेश लेखन की भाषा एवं शैली
आदेश की भाषा परिनिष्ठित और आदेशात्मक होती है, जैसे- आदेश दिया जाता है, सूचित
किया जाता है, की जाए, की जाएगी।
इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है।
आदेश के प्रकार
स्थितियों की भिन्नता के कारण आदेश के दो प्रकार होते हैं :
1. पहली स्थिति में संबंधित कर्मियों/विभाग आदि को
प्रतिलिपि भेजने के लिए ‘निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ’ लिखा जाता
है।
2. दूसरी स्थिति में पृष्ठांकन के रूप में पहले ‘सेवा में’ लिखकर
संबंधित कर्मी का नाम, पदनाम, अनुभाग का
उल्लेख किया जाता है। उसके पश्चात जिन संबंधित अधिकारियों/ विभागों/अनुभागों को
प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी जाती है, उनका उल्लेख किया जाता है।
विशेष द्रष्टव्य
1.
आदेश की एक प्रति निजी फाइल में भी रखी जाती है।
2.
आदेश में विषय, संबोधन एवं अधोलेख नहीं लिखा जाता।
3.
आदेश का प्रारूप सीधा एवं सरल होता है।
4.
आदेश के प्रारूप के पहले अनुच्छेद को क्रम संख्या नहीं दी जाती, लेकिन
अगले अनुच्छेदों में क्रम संख्या 2,3,4 आदि लिखी जाती है।
5.
आदेश में विषय एवं संदर्भ नहीं लिखा जाता।
आदेश का प्रारूप
आदेश का प्रारूप
-1
संख्या _______
भारत सरकार
__________मंत्रालय
स्थान_______
दिनांक_______
आदेश
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ।
हस्ताक्षर
(क. ख. ग.)
पदनाम
सेवा में,
_____________
_____________
प्रतिलिपि
_____________
_____________
_____________
आदेश का प्रारूप
-2
संख्या _______
भारत सरकार
_______ मंत्रालय
स्थान_______
दिनांक_______
आदेश
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ।
हस्ताक्षर
(क. ख. ग.)
पदनाम
निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ
_____________
_____________
_____________
आदेश का उदाहरण – 1
वित्तीय मंजूरी
संख्या 135/85/065
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली
दिनांक -12.12.2007
आदेश
सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 235 के
अधीन श्री केशव चंद्र भुजबल, सहायक को छुट्टी
यात्रा रियायत के ब्लॉक वर्ष 2005-08 के अंतर्गत नई दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा
के लिए एल.टी. सी. अग्रिम राशि रु.10,000 (रु.दस हजार मात्र) भुगतान करने की मंजूरी दी
जाती है।
2. यह
व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 की माँग सं.52 गृह मंत्रालय, मुख्य
शीर्ष 2070, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 119/राजभाषा
03.05- कार्यालय उपशीर्ष 03.05.01
वेतन (प्लान/नॉन प्लान) में डाला जाएगा।
ज्योतिर्मयी उपाध्याय
(ज्योतिर्मयी उपाध्याय)
लेखा अधिकारी
निम्नलिखित को प्रति सूचनार्थ प्रेषित:
1. वेतन
तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय), नई दिल्ली।
2. बिल
लिपिक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई
दिल्ली।
3. श्री
केशव चंद्र भुजबल, सहायक को इस निर्देश के साथ कि वे एल.टी.सी. अग्रिम लेने के
10 दिन के भीतर टिकट प्रस्तुत करें।
आदेश का उदाहरण – 2
आदेशों की सूचना
संख्या- 895/75/072
भारत सरकार
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सी.जी.ओ. कांप्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक -12.12.2021
आदेश
राजस्व अनुभाग के लेखाकर श्री जे. पी. पंत को चेतावनी दी गई
थी कि वे अपने कार्य और आचरण में सुधार करें और भविष्य में शिकायत का अवसर न दें।
लेकिन - इसके बाद भी प्रशिक्षण अनुभाग को उनके आचरण और काम की अनियमितता के बारे में
शिकायतें मिली हैं। अत:, वे अपनी कार्य पद्धति
में सुधार करें। यह उनके और कार्यालय दोनों के हित में है कि वे कार्यालय में
अनुशासन का पालन करें।
2. यदि
श्री जे. पी. पंत ने इसके बाद भी अपनी कार्य पद्धति और आचरण में सुधार न किया तो
उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसे अंतिम चेतावनी समझा जाए।
अतुल अचरेकर
(अतुल अचरेकर)
उप महानिरीक्षक
सेवा में
श्री जे.पी.पंत,
लेखाकार
के.औ.सु.बल,
लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
प्रतिलिपि सूचनार्थ:
1. लेखा
अधिकारी, लेखा अनुभाग
2. सहायक
उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
3. निजी
फाइल
आदेश का उदाहरण – 3
वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी
संख्या 2012/135/85/065
भारत सरकार
औद्योगिक विकास विभाग
नई दिल्ली,
दिनांक-11.12.2021
आदेश
राष्ट्रपति, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली के
नियम 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
इस विभाग की निम्नलिखित वस्तुओं की कीमत के रूप में वसूल न की जा सकने वाली रु. 20000/- (रुपए
बीस हज़ार मात्र) की रकम को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी देते हैं:
1.
कार्यालय के वाटर प्यूरिफायर के कैंडल।
2. बिजली के प्रभाव से खराब हुए मॉडेम।
3. कार्यालय के ग्रिल गेट की मरम्मत का व्यय।
4. आकस्मिक दौरे पर पहुँचे अधिकारियों के जलपान
का व्यय।
संकल्प त्रिपाठी
(संकल्प
त्रिपाठी)
अवर सचिव,
भारत सरकार
निम्नलिखित को प्रति भेजी गई:
1. महालेखाकार, केंद्रीय
राजस्व, नई दिल्ली।
2. आंतरिक
वित्तीय अनुभाग।
3. रोकड़
अनुभाग।
आदेश का उदाहरण – 4
प्रतिनियुक्ति के संबंध में
सं. ए 19012/5/2007-केंहिंप्रसं./2385
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
सातवाँ तल, पर्यावरण
भवन,
सी.जी.ओ. कांप्लेक्स,
लोधी रोड, नई
दिल्ली-110003
दिनांक – 12.12.2007
आदेश
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
के दिनांक 15 जून 2007 के
कार्यालय आदेश सं. 19012/5/2007-केंहिंप्रसं/2262 के
अनुक्रम में श्री राम किशोर, आशुलिपिक को दिनांक 04 जून 2007 से
इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुसंधान सहायक (हिंदी टंकण/आशुलिपि) के
पद पर वेतनमान रु. 5500-9000 (समूह “ख” अराजपत्रित) में कार्यभार ग्रहण
करने के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:
प्रतिनियुक्ति से
पहले तारीख 04 जून 2007 को हिंदी आशुलिपिक ग्रेड-II के पद
वेतनमान रु. 5000-150-8000 में वेतन |
|₹
5750/ |
एक वेतनवृद्धि के
बराबर नोशनल वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन |
₹ 5900/ |
दिनांक 04 जून 2007 को वेतनमान रु.5500-175-9000 में वेतन निर्धारित |
₹6025/ |
अगली वेतनवृद्धि की
तारीख 01 जून 2008 को वेतन |
₹ 6200/ |
विजयपाल सिंह
(विजयपाल सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी
प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु:
वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1 हटमैंटस, डलहौजी रोड, नई दिल्ली। प्रशासनिक
अधिकारी, बैंक नोट मुदणालय, देवास को उनके दिनांक 27 मई 2007 के
कार्यालय आदेश संख्या बीएनपी/सी/14/90 के
संदर्भ में।
संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय), नई दिल्ली।
लेखा अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
बिल लिपिक, केंद्रीय हिंदी
प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
श्री राम किशोर, अनुसंधान सहायक, के.हि.प्र.सं. नई दिल्ली।
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