अधिसूचना Notification

 

अधिसूचना  Notification

अधिसूचना क्या है?

अधिसूचना पत्राचार का ऐसा रूप है जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र में राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। सांविधिक नियमों, आदेशों की सूचना, शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा भी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में दी जाती है।

भारतीय गजट में प्रकाशन की विधि

भारतीय गजट पाँच (मुख्य रूप से चार) भागों में प्रकाशित होता है और प्रत्येक भाग के कई अनुभाग (खंड) और उपखंड होते हैं। जब कोई अधिसूचना भारतीय गजट में प्रकाशन के लिए भेजी जा रही हो तो इस विषय में स्पष्ट अनुदेश दिया जाता है कि वह अधिसूचना  गजट के किस भाग, किस अनुभाग (खंड) और किस उपखंड में प्रकाशित की जाएगी।

अधिसूचना का प्रकाशन किसके हस्ताक्षर से होता है?

अधिसूचना की मूल प्रति प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस को भेजी जाती है जिस पर संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। अन्य प्रतियों पर संबद्ध व्यक्तियों/कार्यालयों को पृष्ठांकन किया जाता है। इस पर सामान्यतया अवर सचिव हस्ताक्षर करते हैं।

अधिसूचना का प्रारूप

प्रारूप और कलेवर


 

(भारत के राजपत्र भाग _________ खंड ________ में प्रकाशनार्थ)

सं. _______________

भारत सरकार

_______________ मंत्रालय

_______________ विभाग

स्थान________

दिनांक 00.00.0000

अधिसूचना

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

हस्ताक्षर

(क. ख. ग.)

अधिकारी का पद

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद

प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को भेजी गई :

1.     _______________________________

2.     _______________________________

3.     _______________________________

हस्ताक्षर

(क. ख. ग.)

अधिकारी का पद

अधिसूचना का उदाहरण 1

पदोन्नति संबंधी


(भारत के राजपत्र भाग-1 खंड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. ए-32014/1/2008 केंहिंप्रसं/198

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

सातवाँ तल, पर्यावरण भवन,

सी.जी.ओ, कांप्लेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली - 110003

दिनांक . 12.12.2020

अधिसूचना

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति पर पी. बी.-3 में रु.15600 39100 + 5400 ग्रेड पे के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं-

क्र.सं.

नाम

नियुक्ति की तारीख

1.

श्रीमती पूजा गुप्ता

03.01.2021

2.

श्री दुर्गविजय सिंह

03.01.2021

 

सुरेंद्र नाथ तिवारी

(सुरेंद्र नाथ तिवारी)

निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद

 

अधिसूचना का उदाहरण 2

शक्तियों का प्रत्यायोजन


(भारत का गजट असाधारण भाग 2 खंड-3 में प्रकाशनार्थ)

सं. 32014/8/2020 मासंविमं

भारत सरकार

मानव संसाधन कास मंत्रालय

(प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली,

दिनांक 12.12.2021

अधिसूचना

सामान्य सेवा नियम 801 (इ), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 की सं0 73) की धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन में केंद्र सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम, 1997 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम निर्धारित करती है, नामत:

1. (i) यह नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधित) नियम, 2003 माना जाएगा।

          (ii) ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. शुल्क - धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन संबंधित तिथि या उसके बाद शिक्षक-शिक्षण में कोई भी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने या चलाने की इच्छा रखने वाली किसी भी संस्था द्वारा अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय समिति को किया गया प्रत्येक आवेदन और धारा 15 की उपधारा (I) के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किसी वर्तमान पाठ्यक्रम के मामले में प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ाने या शिक्षक- शिक्षण में कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमति लेने के लिए शिक्षक-शिक्षण समिति को किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ 40,000/- रुपए का शुल्क संलग्न होना चाहिए परंतु सरकारी संस्थाओं को इस नियम के अधीन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। (फा.सं. 61-26/02-डेस्क(टीई)/ई ई-10)

ओम प्रकाश कश्यप

(ओम प्रकाश कश्यप)

संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्रबंधक भारत सरकार प्रेस,

नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को भेजी गई:

1.     सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

2.     संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

3.     अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

 

 

दिनेश भटनागर

 (दिनेश भटनागर)

अवर सचिव

भारत सरकार  

 

 


 

विशेष द्रष्टव्य 

अधिसूचना का प्रारूप तैयार करते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है।

(i) इन मसौदों में कहीं भी काट-छाँट, लिखे पर लिखा, यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए।

(ii) मसौदे की प्रथम टाइप प्रति ही प्रेस में भेजी जानी चाहिए। कार्बन-प्रति या साइक्लोस्टाइल्ड प्रति नहीं भेजी जानी चाहिए।

(iii) इस पर सक्षम अधिकारी के ही हस्ताक्षर होने चाहिए, कृते के रूप में किसी अन्य के नहीं।

(iv) हस्ताक्षर स्याही से होने चाहिए।

(v) अधिसूचना की प्रेस को भेजी जाने वाली प्रति को छोड़कर दूसरी प्रतियों पर पृष्ठांकन टाइप किया जाना चाहिए।

(vi) लेकिन जिस अधिसूचना के द्वारा सांविधिक नियमों, आदेशों आदि की घोषणा की जाती है उसकी प्रतिलिपियों को अन्यत्र भेजने की आवश्यकता नहीं होती।

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